SEBI ने भारतीय क्रिप्टो के लिए ट्रैवल रूल नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत डिजिटल संपत्ति व्यापारियों को प्रत्येक लेनदेन के लिए 5 वर्षों तक ट्रांसफर और प्राप्ति की जानकारी संग्रहित करनी होगी। इसके साथ ही, स्वयं के द्वारा नियंत्रित वॉलेट (self-hosted wallet) में प्राप्त और भेजे गए लेनदेन की जांच भी अनिवार्य है। यह नियम 27 फरवरी, 2027 से लागू होगा। https://t.co/njcIqaPPJH
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