चेनकैचर की रिपोर्ट के अनुसार, कोइनडेस्क के अनुसार, भारत के 2026-27 वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में वर्तमान 30% क्रिप्टोकरेंसी आय कर और 1% के अग्रिम कटौती कर को बरकरार रखा गया है, जिससे कर कम करने की मांग कर रहे उद्योग समूह निराश हैं। सरकार ने कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल 1 से आयकर अधिनियम की धारा 509 के अनुसार क्रिप्टो एसेट लेनदेन की उचित रिपोर्टिंग न करने वाले निकायों पर नए जुर्माने लगाने का प्रस्ताव किया है। आवश्यक रिपोर्ट न देने पर 200 रुपये (लगभग 2.2 डॉलर) प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा, जब तक कि अपराध जारी रहे। यदि जानकारी गलत है या गलती के बाद ठीक नहीं की जाती है, तो 50,000 रुपये (लगभग 545 डॉलर) का अतिरिक्त निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य अनुपालन को मजबूत करना है, लेकिन बाजार भागीदारों ने चेतावनी दी है कि यह व्यापारियों के लिए घर्षण को जारी रखेगा।
भारत के 2026 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% कर और 1% टीडीएस को बरकरार रखा गया है, अनुपालन न करने पर जुर्माना
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भारत का 2026-27 का बजट क्रिप्टो लाभ पर 30% पूंजीगत लाभ कर और 1% टीडीएस को जारी रखता है, जिसमें व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं है। धारा 509 के तहत नए नियम अनापस लेनदेन के लिए दिन में 200 रुपये और त्रुटियों के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे। अधिकारी कहते हैं कि यह कदम अनुपालन को कसकर बांधता है, लेकिन आलोचकों की चेतावनी है कि यह तरलता और क्रिप्टो मार्केट को नुकसान पहुंचा सकता है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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