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पंजाब ने लाइसेंस प्राप्त हथियार व्यापारियों के लिए डिजिटल इन्वेंटरी अनिवार्य कर दी है। सभी मौजूदा बंदूकों और गोला-बारूद का स्टॉक 26 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन दर्ज किया जाना आवश्यक है, अन्यथा व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की संभावना है। #SunoFM #Punjab #Pakistan #DigitalInventory #ArmsDealers https://t.co/y2GOBN9FYR

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