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🇿🇦#दक्षिण अफ्रीका ने #बिटकॉइन🕊️ को एक ग्रे-एरिया संपत्ति के रूप में लेने के बजाय इसे अपने एक्सचेंज कंट्रोल ढांचे के अंतर्गत लाया है, जिसमें सीमाओं के पार क्रिप्टो ट्रांसफ़र के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है और अनुपालन में विफलता को दंड का सामना करना पड़ता है। 2026 के बजट भाषण में करेंसी एंड एक्सचेंज्स एक्ट के तहत धन प्रवाह प्रबंधन व्यवस्था में क्रिप्टो संपत्ति को शामिल करने के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई, जिससे 2025 के उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया, जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज कंट्रोल नियमों के दायरे में नहीं आता है।

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